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हरियाणा सरकार ने इन लोगों को दी बड़ी राहत, बदला ये 50 साल पुराना नियम

Haryana News: हरियाणा सरकार ने शहरों और कस्बों में बसी कॉलोनियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें अब कॉलोनियों को समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा उन कॉलोनियों को मिलेगी जिन्हें पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र (Partial Completion Certificate) मिल चुका है। यह कदम सरकार ने 50 साल पुराने नियमों में बदलाव करके उठाया है, जिससे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

जिन कॉलोनियों को पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिल चुका है, उन्हें अब नए सिरे से समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। विधि और विधायी विभाग ने सोमवार को हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन (संशोधन) विधेयक की नोटिफिकेशन जारी की है। इस विधेयक के तहत राज्य के नगरीय क्षेत्रों के विकास और नियमन को सुनिश्चित किया जाएगा।

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इस विधेयक के तहत हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम-1975 में संशोधन किया गया है, जिससे कॉलोनियों के समापन प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इससे पहले बसी कॉलोनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में काफी समय लग रहा था।

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